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Hindi – महाराष्ट्र में कानूनी-कृषि योजना

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  • Hindi - legal-agricultural-scheme

Hindi – महाराष्ट्र में कानूनी-कृषि योजना

 

 

 

 

 

  1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि.

 

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 6-6 हजार रु

 

12 हजार प्रति वर्ष पाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें

 

1) तालुका कृषि अधिकारी के पास भूमि रिकॉर्ड रिकॉर्ड

2) ई-केवाईसी

3) बैंक-आधार लिंक

 

नया पंजीकरण, केवाईसी, स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा

 

https://pmkisan.gov.in

 

 

 

महाराष्ट्र सरकार का कृषि विभाग

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)

 

पीएमआईएसएएन से अपील

 

 

पी.एम. किसान मासिक योजना मई, 2023 में वितरित की गई

केंद्र सरकार 14वीं किस्त का लाभ देगी

निम्नलिखित तीन वस्तुओं को अनिवार्य बनाया गया है।

 

मामला

• राज्य भूमि रिकॉर्ड

प्रविष्टि के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है (भूमि सीडिंग – नहीं) कार्रवाई की जाएगी

आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर

संबंधित तालुका कृषि अधिकारी

होना चाहिए

 

 

ज़िम्मेदारी

कृषि अधिकारी

 

• पीएमकिसान ई-केवाईसी

प्रमाणित करना

(ई-केवाईसी हो गया – नहीं)

बैंक खातों को आधार से जोड़ना

(आधार सीडिंग के साथ

बैंक खाता)

 

ज़िम्मेदारी

कृषि अधिकारी

 

 

  1. पी.एम. किसान पोर्टल पर किसान

कॉर्नर से ईकेवाईसी ओटीपी के आधार पर

सुविधा के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापित करके

लेना

www.krishi.maharashtra.gov.in

या

  1. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से

 

या

 

  1. केंद्र सरकार ऐप के माध्यम से (चेहरा पहचान)

  2. बैंक जाएं और आधार को बैंक खाते से लिंक करें

(आधार सीडेड) कराया जाए।

 

या

 

2.

पोस्टमास्टर के माध्यम से भारतीय डाक

पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ खाता खोलना।

आज़ादी

अमृत महोत्सव

 

 

ज़िम्मेदारी

कृषि अधिकारी

 

 

 

लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर लाभार्थी की स्थिति की जांच करें

सुनिश्चित करें कि उपरोक्त मदें पूरी हो गई हैं।

 

किसान योजना की किस्तों से वंचित न रहना पड़े इसके लिए पी.एम. ऊपर

मामलों को शीघ्र पूरा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है.

 

 

 

तालुका कृषि अधिकारी

 

 

पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकरण करना और पात्र लाभार्थियों को मान्यता प्रदान करना

ऐसा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:-

नए आवेदक पीएम-किसान पोर्टल पर आवेदन/पंजीकरण करें और पात्र हों

पोर्टल पर लाभार्थियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करना

आ रहा:-

1) आवेदकों को केंद्र सरकार के पोर्टल या तालुका कृषि पर अपना पंजीकरण कराना चाहिए

अधिकारियों या सामुदायिक सुविधा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण।

(सभी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ) किया जाना चाहिए।

2) पी.एम.किसान पोर्टल पर पंजीकृत / सीधे तालुका स्तर पर पंजीकृत

भूमि स्वामित्व के विरुद्ध आवेदकों की जानकारी सत्यापित करने के लिए तहसीलदार को

तालुका कृषि अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे।

3)तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदक के भूमि रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज

(7/12, 8ए, रिकार्ड में बदलाव आदि दस्तावेज) शपथ पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत किसान

पोर्टल पर यह प्रमाणित करके कि वे भू-अभिलेख अभिलेखों के अनुसार योजना के लिए पात्र/अपात्र हैं

दे देंगे

4) भू-अभिलेख अभिलेखों के अनुसार आवेदक की पात्रता निर्धारित करने की कार्यवाही

विभाग के माध्यम से किया जायेगा और उसके आधार पर कृषि विभाग के माध्यम से आगे की कार्रवाई की गयी

चल जतो

5) तालुका/जिला कृषि अधिकारी फील्ड स्टाफ के माध्यम से योजना के अन्य लाभार्थी

मापदण्ड के अनुरूप पात्रता सुनिश्चित करेंगे।

6) तहसीलदार द्वारा दर्ज फीडबैक और फील्ड स्टाफ से मिली जानकारी के आधार पर तालुका

यदि वे पात्र हैं तो कृषि अधिकारी पंजीकृत किसानों को मंजूरी देंगे।

अपात्र होने पर या अन्य कारणों से मान्यता खारिज करने का कारण भी बताएं

देकर पोर्टल पर स्वीकृति देने से इंकार कर देगा

7) जिला लॉगिन में तालुका स्तर पर अनुमोदित लाभार्थियों की सूची

उपलब्ध होने पर जिला स्तर से अनुमोदन प्रदान करने/अस्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही

यह जिला अधीक्षक कृषि पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा.

 

 

 

 

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